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अमेरिकी कोर्ट ने ट्रंप के टैरिफ को मन अवैध भारत को राहत संभव

अदालत ने कहा राष्ट्रपति को असीमित शक्तियां नहीं ऐसे फैसला का अधिकार संसद को ही

न्यूयॉर्क:  अमेरिका  के संधीय अपीलीय कोर्ट ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लगाए अधिकांश टैरिफ को अवैध करार दिया है कोर्ट ने कहा कि ट्रंप ने इन टैरिफ को लागू करने के लिए जी अंतर्राष्ट्रीय आपातकालीन आर्थिक शक्तियां अधिनियम (आईईईपीए )का सहारा लिया है वह उन्हें असीमित शक्तियां प्रदान नहीं करता

शुक्रवार को आए फैसले से माना जा रहा है कि इस कानूनी चुनौतियों से भारत को राहत मिल सकती है हालांकि कोर्ट ने ट्रंप प्रशासन को सुप्रीम कोर्ट में अपील के लिए 14 अक्टूबर तक का समय दिया है तब तक तारीख पर कोई रोक नहीं रहेगी ट्रंप ने फैसले के बाद कहा कि टैरिफ हटे तो अमेरिका बर्बाद हो जाएगा संधीय अपीलीय कोर्ट का फैसला ऐसे समय पर आया है जब 3 दिन पहले ही भारत पर टैरिफ बढ़कर 50% हो गया है कोर्ट ने 7-4 के बहुमत में सुनाई फसलों में कहा कि ट्रंप की तरफ से आईईईपीए की तहत प्राप्त शक्तियों का इस्तेमाल व्यापारिक साझेदारों पर टैरिफ लगाना अधिकारियों का दुरुपयोग है ऐसे कर लगाने का अधिकार सिर्फ अमेरिकी कांग्रेस सांसद को है रिपोर्ट ने निचली अदालत  के फैसलों की पुष्टि करते हुए या आदेश सुनाया

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