
बिटकॉइन वसूली मामले में पूर्व विधायक समेत 14 को उम्र कैद
अहमदाबाद ।गुजरात के अहमदाबाद सत्र न्यायालय ने 2018 के बिटकॉइन जबरन वसूली मामले में शुक्रवार को भाजपा के पूर्व विधायक नलीम कोटडिया अमरेली जिले के पूर्व पुलिस अधीक्षक जगदीश पटेल और 12 अन्य दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई न्यायाधीश बीबी जादव ने सूरत के बिल्डर शैलेश भट्ट और उनके साथी को गांधीनगर से अगवा कर 32 करोड़ रुपए के 200 बिटकॉइन जबरन वसूलने में यह सजा सुनाई अदालत ने 15 आरोपीयो में से 14 को दोषी ठहराया एक आरोपी विपिन पटेल को बरी कर दिया दोषियों में अमरेली पुलिस के 9 कांस्टेबलबिटकॉइन वसूली मामले में पूर्व विधायक समेत 14 को उम्र कैद भी शामिल है दोषियों के वकील परेश वाघेला ने बताया कि पुलिसकर्मी की फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती देंगे बिल्डर शैलेश ने आरोप लगाया था कि अमरेली के पुलिसकर्मियों ने 9 फरवरी 2018 को उन्हें और उनके साझेदारी किरीट पालाडिया को अगवा कर बिटकॉइन अपने खाते में ट्रांसफर कर लिए थे भट्ट ने गृह विभाग को दी शिकायत में कहा था कि पूर्व विधायक कोटडिया और अमरेली के तत्कालीन एसपी पटेल साजिश में शामिल थे राज्य की सीआईडी क्राइम ने कोटडिया और अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी
2018 में गिरफ्तार हुए थे कोटडिया
कोटडिया कोटडिया 2012 से 2017 के बीच अमरेली की धारी सीट से विधायक रहे थे लंबे समय तक गिरफ्तारी से बचते रहे कोटडिया को सितंबर 2018 में महाराष्ट्र के जलगांव से गिरफ्तार किया गया था बाद में एक अदालत ने उन्हें जमानत दे दी थी
