
रिटर्न भरने के लिए 20 दिन से भी कम समय ,देरी पर लगेगा जुर्माना
नई दिल्ली वित्त वर्ष 2024 वह 25 आकलन वर्ष के लिए आईटीआर भरने का काम चल रहा है आयकर विभाग ने इस साल करदाताओं को आईटीआर भरने के लिए अतिरिक्त समय दिया है आमतौर पर इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई को समाप्त हो जाती है लेकिन इस बार आइटीआर फाइलिंग के लिए डेढ़ महीने का समय और मिला है हालांकि अब यह डेडलाइन भी करीब है और अब करदाताओं के पास 20 दिन से कम समय बचा है अगर आपने अभी तक आईटीआर नहीं भरा है तो जल्दी भर दें क्योंकि डेडलाइन बीतने के बाद इसके लिए आपके पेनल्टी देना पड़ सकता है
15 सितंबर तक है समय
वित्त वर्ष 2024- 25 के लिए बिना ऑडिट वाले करदाताओं के लिए आईटीआर भरने की अंतिम तारीख 15 सितंबर तक है आयकर कानून के अनुसार आयकर रिटर्न भरना सभी करदाताओं की जिम्मेदारी है यह न केवल आयकर कानून का पालन करने के लिए आवश्यक है बल्कि सभी आए स्रोत की घोषणा योग्य खर्चों में कटौती और आयकर विभाग को करदाताओं की रिपोर्टिंग के लिए भी जरूरी है अगर आप 15 सितंबर तक आईटीआर नहीं भरते हैं तो आज जुर्मानो के साथ 31 दिसंबर तक देर से रिटर्न भर सकते
हैं
