सिर्फ 2 दिन बचे: FY 2024-25 के लिए ITR फाइल करना ज़रूरी, जानें असली नियम और पेनल्टी

वित्त वर्ष 2024-25 (अप्रैल 2024 से मार्च 2025) के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल करने की आखिरी तारीख 15 सितंबर है। जिनकी आय ₹3 लाख से अधिक है, उनके लिए ITR भरना अनिवार्य है। समय पर रिटर्न न भरने पर ₹5,000 तक का जुर्माना, नोटिस और अतिरिक्त परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।
बजट 2025 में सरकार ने नई टैक्स राहत की घोषणा की थी, जिसमें ₹12 लाख तक की आय पर रिबेट देने की बात कही गई। लेकिन यह नियम अगले वित्त वर्ष 2025-26 से लागू होगा। वर्तमान वित्त वर्ष 2024-25 में अभी भी केवल ₹7 लाख तक की आय पर छूट लागू है।
कुछ करदाताओं ने ऑनलाइन फैली गलतफहमी के कारण यह मान लिया कि ₹12 लाख तक की आय पर ITR भरना ज़रूरी नहीं है। लेकिन यह जानकारी पूरी तरह गलत है।
वित्तीय विशेषज्ञ ऋतेश सबरवाल ने हाल ही में एक पोस्ट के जरिए बताया कि—
> “ITR न भरना खतरनाक गलती है। टैक्स विभाग ‘मुझे जानकारी नहीं थी’ जैसी किसी भी बहाने को स्वीकार नहीं करेगा। ₹3 लाख से अधिक आय वालों के लिए रिटर्न भरना अनिवार्य है।”
उन्होंने सलाह दी कि सभी टैक्सपेयर्स को तुरंत अपने फॉर्म-16, बैंक स्टेटमेंट और अन्य आय संबंधी दस्तावेज़ तैयार कर ITR ऑनलाइन दाखिल करना चाहिए। जरूरत पड़ने पर किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट की मदद लें।
